सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव मतगणना कर्मियों पर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की एक विशेष पीठ ने ईसीआई को 13 अप्रैल के परिपत्र का अक्षरश: पालन करने को कहा। फ़ाइल।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की एक विशेष पीठ ने ईसीआई को 13 अप्रैल के परिपत्र का अक्षरश: पालन करने को कहा। फ़ाइल। | फोटो साभार: द हिंदू

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (2 मई, 2026) को कहा कि पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए केंद्र सरकार के कर्मियों की तैनाती पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के परिपत्र के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उसकी याचिका को खारिज करने को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर कोई और आदेश आवश्यक नहीं है।

शीर्ष अदालत ने ईसीआई के इस कथन पर गौर किया कि अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 13 अप्रैल के परिपत्र के अनुसार, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों सेवाओं से चुना जाता है।

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