मद्रास उच्च न्यायालय ने अलवरपेट में पार्थसारथी गार्डन में बहुमंजिला अपार्टमेंट के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अलवरपेट में विशाल पार्थसारथी गार्डन में बहुमंजिला अपार्टमेंट के निर्माण के लिए चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) द्वारा 13 सितंबर, 2024 को दी गई योजना की अनुमति को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि 1968 में जब मेनका पार्थसारथी ने संपत्ति को आवासीय लेआउट में विकसित किया था, तब चेन्नई निगम द्वारा लगाए गए लेआउट शर्तों को कानूनी रूप से संशोधित किए बिना इलाके में एक बहु-मंजिला अपार्टमेंट की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

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