
9 मई की लोक अदालत के लिए प्रशासन अलर्ट
ट्रैफिक चालान निष्पादन हेतु 13 काउंटर तैयार, प्रशासन ने पूरी की तैयारी
- 9 मई को आयोजित होगी जिला स्तरीय लोक अदालत
- ट्रैफिक चालान निष्पादन के लिए 13 काउंटर बनाए गए
- ऑनलाइन और नकद दोनों माध्यम से भुगतान की सुविधा
- पोलो ग्राउंड से लाभुकों को मिलेगा प्रवेश
- 100-100 लोगों के समूह को भेजा जाएगा अलग-अलग काउंटर पर
- सदर, बेनीपुर और बिरौल कोर्ट के लिए अलग-अलग व्यवस्था
- भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट
RxTv BHARAT , दरभंगा | 08 मई 2026
दरभंगा में 9 मई को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय लोक अदालत को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन को लेकर जिला परिवहन कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) रवि आर्या ने की।
बैठक में सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी (ADTO), मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) सहित परिवहन विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

DTO रवि आर्या ने कहा कि लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
13 काउंटरों पर होगा चालान निष्पादन

प्रशासन के अनुसार परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालानों की संख्या काफी अधिक है। इसी कारण भीड़ नियंत्रण एवं त्वरित निष्पादन के लिए पूरे कार्यक्रम को तीन अलग-अलग स्थलों पर संचालित किया जाएगा।

- पोलो ग्राउंड से लाभुकों को प्रवेश दिया जाएगा
- हेल्प डेस्क पर फॉर्म वितरण एवं क्रम संख्या जारी होगी
- 100-100 लोगों के समूह को अलग-अलग काउंटरों पर भेजा जाएगा
- काउंटर संख्या 1 से 7 तक परिवहन विभाग के चालान
- काउंटर संख्या 8 से 13 तक पुलिस चालानों का निष्पादन
प्रत्येक काउंटर पर एक पदाधिकारी, एक ऑपरेटर एवं एक BMS कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मौके पर नकद एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

लोक अदालत में रहेगी विशेष व्यवस्था
सदर कोर्ट
- 2 हेल्प डेस्क
- 20 कंप्यूटर सिस्टम
- वाई-फाई सुविधा
- 500 कुर्सियां एवं 20 टेबल
बेनीपुर एवं बिरौल
- 1 हेल्प डेस्क
- कंप्यूटर सिस्टम एवं वाई-फाई
- 100 कुर्सियां एवं 10 टेबल
विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही मेडिकल फर्स्ट एड, पीने के पानी, मोबाइल टॉयलेट, पंडाल, पंखा, पावर बैकअप तथा अग्निशमन वाहन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है।
📌 किन धाराओं में नहीं मिलेगा संशोधन
खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने जैसी गंभीर धाराओं में लोक अदालत के दौरान संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा।
| एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026 के अंतर्गत संशोधित नहीं होने वाले धाराओं से संबंधित विवरणी |
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| क्रम सं | धारा | विवरण | अधिरोपित शमन की राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | सामान्य यातायात उल्लंघन | 500/- |
| 2 | 177A | ड्राइविंग नियमों (यातायात नियमों) का पालन न करना | 500/- |
| 3 | 178(3)(b) | बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर जुर्माना | 500/- |
| 4 | 182(1) | ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड के दौरान वाहन चलाना | 10,000/- |
| 5 | 182(2) | अयोग्य होने के बावजूद कंडक्टर के रूप में कार्य करना | 10,000/- |
| 6 | 182A(1) | वाहनों में अवैध रूप से पुर्जे बदलने (Modification) या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन |
पहली बार दोषी पाए जाने पर ₹1 लाख तक जुर्माना या 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास |
| 7 | 184 | खतरनाक तरीके से वाहन चलाना (Dangerous Driving) | 6 माह से 1 वर्ष तक जेल या ₹5,000 तक जुर्माना |
| 8 | 184C | गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग | ₹5,000 तक जुर्माना या जेल |
| 9 | 184D | गलत तरीके से ओवरटेक करना | ₹5,000 तक जुर्माना या जेल |
| 10 | 184F | लापरवाही से गाड़ी चलाना, तेज गति में रेसिंग | ₹5,000 जुर्माना या जेल |
| 11 | 185 | शराब या नशीले पदार्थों के नशे में वाहन चलाना | ₹10,000 तक जुर्माना |
| 12 | 186 | मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर वाहन चलाना | 1000/- |
| 13 | 187 | दुर्घटना स्थल पर रुकने, घायल व्यक्ति की सहायता करने एवं पुलिस को रिपोर्ट देने में विफल रहना |
6 माह तक कारावास या ₹5,000 तक जुर्माना |
| 14 | 190(1) | वाहन में खराबी होने की जानकारी के बावजूद वाहन चलाना | सामान्य मामला: ₹1,500 जुर्माना |
| 15 | 192A | परमिट के बिना या शर्तों के विरुद्ध वाहन चलाना | 10,000/- |
| 16 | 194(1) | ओवरलोडिंग के साथ वाहन चलाना | ₹20,000 + प्रति अतिरिक्त टन ₹2,000 |
| 17 | 194F | प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक हॉर्न बजाना | 1000/- |
| 18 | 197(1) | अनधिकृत रूप से मोटर वाहन लेना या चलाना | 3 माह कारावास या ₹5,000 जुर्माना |
| 19 | 199A | नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक/मालिक पर जुर्माना | 3 वर्ष तक कारावास या ₹25,000 जुर्माना |
| 20 | 201 | सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करना | 500/- |
📌 किन धाराओं में मिलेगा संशोधित जुर्माना
बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रेड लाइट जंप, बिना बीमा, बिना लाइसेंस एवं अन्य सामान्य यातायात उल्लंघनों में संशोधित राशि पर चालान निष्पादन किया जाएगा।
| एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026 के अंतर्गत संशोधित होने वाले धाराओं से संबंधित विवरणी |
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| क्रम संख्या | धारा | विवरण | अधिरोपित शमन की राशि | राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत संशोधित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत अधिकारी के वैध आदेशों की अवहेलना, बाधा उत्पन्न करना या सूचना देने से इंकार करना |
2000/- | 1000/- |
| 2 | 180 | यदि कोई वाहन स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है |
5000/- | 2500/- |
| 3 | 181 | बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना | 5000/- | 2500/- |
| 4 | 183(1) | तेज गति से वाहन चलाना | हल्का वाहन (LMV)- 2000/- मध्यम/भारी वाहन (MMV/HMV)- 4000/- |
हल्का वाहन (LMV)- 1000/- मध्यम/भारी वाहन (MMV/HMV)- 2000/- |
| 5 | 184A | लाल बत्ती को पार करना | सभी वाहनों के लिए 5000/- | दो पहिया वाहन (2W)- 1000/- तिपहिया वाहन (3W)- 2000/- हल्का वाहन (LMV)- 3000/- मध्यम वाहन (MMV)- 4000/- भारी वाहन (HMV)- 5000/- |
| 6 | 184B | स्टॉप साइन का उल्लंघन करना | सभी वाहनों के लिए 5000/- | दो पहिया वाहन (2W)- 1000/- तिपहिया वाहन (3W)- 2000/- हल्का वाहन (LMV)- 3000/- मध्यम वाहन (MMV)- 4000/- भारी वाहन (HMV)- 5000/- |
| 7 | 184E | गलत दिशा में वाहन चलाना | सभी वाहनों के लिए 5000/- | दो पहिया वाहन (2W)- 1000/- तिपहिया वाहन (3W)- 2000/- हल्का वाहन (LMV)- 3000/- मध्यम वाहन (MMV)- 4000/- भारी वाहन (HMV)- 5000/- |
| 8 | 189 | बिना अनुमति के रेस लगाना या गति की परीक्षा करना | 5000/- | 2500/- |
| 9 | 190(2) | बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के अथवा ध्वनि/वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चलाना | सितंबर-2024 से पूर्व सभी प्रकार के वाहनों पर 10,000/- | दो पहिया वाहन (2W)- 1000/- तिपहिया वाहन (3W)- 1500/- हल्का वाहन (LMV)- 2000/- मध्यम वाहन (MMV)- 3000/- भारी वाहन (HMV)- 5000/- अन्य- 1500/- |
| 10 | 192 | बिना निबंधन या वैध फिटनेस के वाहन चलाना | 5000/- | 2000/- |
| 11 | 194A | परिवहन वाहनों (Commercial Vehicles) में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना | प्रति अतिरिक्त यात्री ₹200/- | 1000/- |
| 12 | 194B(1) | बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाना | 1000/- | 500/- |
| 13 | 194B(2) | सीट बेल्ट/बाल सुरक्षा प्रणाली के बिना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ले जाना | 1000/- | 500/- |
| 14 | 194C | मोटरसाइकिल पर दो से अधिक व्यक्तियों (ट्रिपल राइडिंग) को ले जाना | 1000/- | 500/- |
| 15 | 194D | बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना | 1000/- | 500/- |
| 16 | 194E | एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना | 10,000/- | 5000/- |
| 17 | 196 | बिना वैध बीमा (Insurance) के वाहन चलाना | 2000/- | 1000/- |
जिला प्रशासन एवं न्यायालय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे 9 मई को नेहरू स्टेडियम, लहेरियासराय पहुंचकर अपने लंबित ट्रैफिक चालानों एवं अन्य मामलों का निष्पादन कराएं।
🚨 9 मई की लोक अदालत को लेकर प्रशासन अलर्ट
दरभंगा में ट्रैफिक चालान निष्पादन के लिए 13 काउंटर बनाए गए हैं। लोक अदालत में ऑनलाइन और नकद दोनों माध्यम से भुगतान की सुविधा मिलेगी।
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