सीबीआई ने पुर्तगाल से भगोड़े की वापसी की सुविधा प्रदान की

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कार्यालय। फ़ाइल

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कार्यालय। फ़ाइल

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा पुलिस द्वारा कई मामलों में वांछित एक आरोपी के पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की सुविधा प्रदान की है।

विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से अभय उर्फ ​​अभय राणा को शनिवार (9 मई) को भारत प्रत्यर्पित किया गया। वह कथित तौर पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा है और उस पर हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

सीबीआई के अनुसार, आरोपी और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर व्हाट्सएप कॉल सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से स्थानीय व्यापारियों को धमकी दी और फिरौती की मांग की। जो लोग अनुपालन करने में विफल रहे, उन पर सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया।

हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर, सीबीआई ने पहले उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस का प्रकाशन सुरक्षित कर लिया था। बाद में पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा उसका पता लगाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद प्रत्यर्पण अनुरोध प्रस्तुत किया गया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुर्तगाली अधिकारियों ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। हरियाणा पुलिस की एक टीम उसे हिरासत में लेने के लिए पुर्तगाल गई।

पिछले कुछ वर्षों में, सीबीआई ने 160 से अधिक भगोड़ों की वापसी का समन्वय किया है।

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