कोर्ट ने 26/11 आतंकी मामले में बरी किए गए व्यक्ति की ऑटोरिक्शा परमिट याचिका खारिज कर दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (अप्रैल 29, 2026) को मामले में बरी किए गए फहीम अंसारी की याचिका खारिज कर दी। 2008 मुंबई आतंकी हमला मामलाव्यावसायिक रूप से ऑटोरिक्शा चलाने के लिए आवश्यक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग कर रहा है।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों ने सुरक्षा आधार पर प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया था और यह इनकार उचित था। याचिका फरवरी 2024 में दायर की गई थी।

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