सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील पर हमले का स्वत: संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में एक महिला वकील पर कथित तौर पर उसके पति द्वारा किए गए क्रूर हमले का संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच एक वरिष्ठ पुलिस व्यक्ति, अधिमानतः एसीपी या डीसीपी रैंक की एक महिला अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में एक महिला वकील पर कथित तौर पर उसके पति द्वारा किए गए क्रूर हमले का संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच एक वरिष्ठ पुलिस व्यक्ति, अधिमानतः एसीपी या डीसीपी रैंक की एक महिला अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। | फोटो साभार: सुशील कुमार वर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (अप्रैल 27, 2026) को नई दिल्ली में एक महिला वकील पर कथित तौर पर उसके पति द्वारा किए गए क्रूर हमले का संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक वरिष्ठ पुलिस व्यक्ति, अधिमानतः एसीपी या डीसीपी रैंक की एक महिला अधिकारी को जांच सौंपने का निर्देश दिया।

मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने जांच अधिकारी को तीन अस्पतालों द्वारा पीड़िता को भर्ती करने से इनकार करने के पहलू पर भी गौर करने को कहा।

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