एक नाबालिग लड़की का अपहरण के आरोप में काराधीन बघौनी गांव के बुधेश्वर राम का पुत्र कृष्णा कुमार का न्यायलय ने किया जमानत खारिज 

दरभंगा। सिविल कोर्ट दरभंगा प्रथम का जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण के आरोप में संस्थित बहेड़ी थाना कांड सं.366/26 में काराधीन बघौनी गांव के बुधेश्वर राम का पुत्र कृष्णा कुमार का जमानत खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने हत्या के अभियोग में काराधीन सकतपुर थानाक्षेत्र के आवाम निवासी छोटू राम का जमानत खारिज कर दिया गया है। आरोप है की 26 अप्रैल 2026 को आवाम गांव मे आरोपी ने लोहे के रॉड से हमला कर कमल राम की हत्याकर दी थी। जिसकी प्राथमिकी सकतपुर थानाकांड सं.48/26 दर्ज हुई थी। जिसमें अभियुक्त गत 27 अप्रैल 26 से हीं जेल में है।इसके अलावे प्रथम एडीजे श्री नीरज की कोर्ट ने देह ब्यापार कराने की नियत से एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण के आरोप में दर्ज विश्वविद्यालय थानाकांड सं.91/26 का आरोपी भोला महतो उर्फ रंजन कुमार महतो, गुड़िया देवी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। पीपी श्री झा ने कहा के अब जमानत के लिए आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी।

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