उच्च न्यायालय ने मारन के साथ विवाद में ₹144 करोड़ के भुगतान आदेश की समीक्षा करने की स्पाइसजेट की याचिका खारिज कर दी

उच्च न्यायालय ने मारन के साथ विवाद में ₹144 करोड़ के भुगतान आदेश की समीक्षा करने की स्पाइसजेट की याचिका खारिज कर दी
प्रमोटर अजय सिंह और उनकी बजट एयरलाइन ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच वित्तीय संकट सहित कई मुद्दों पर 18 मार्च के निर्देश पर पुनर्विचार की मांग की।

प्रमोटर अजय सिंह और उनकी बजट एयरलाइन ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच वित्तीय संकट सहित कई मुद्दों पर 18 मार्च के निर्देश पर पुनर्विचार की मांग की। | फोटो साभार: रॉयटर्स

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार (4 मई, 2026) को स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन और काल एयरवेज के साथ कानूनी विवाद के संबंध में ₹144 करोड़ जमा करने के पहले के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एयरलाइन और श्री सिंह पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, “50,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया।”

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