अशोक खरात को 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया

अधिवक्ता किरण बेंडभर और शैलेन्द्र बागड़े 19 अप्रैल, 2026 को नासिक जिला अदालत में अशोक खरात मामले की सुनवाई के लिए पहुंचे। नासिक की एक अवकाश अदालत ने रविवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को उसके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और शोषण के पांचवें मामले में 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अधिवक्ता किरण बेंडभर और शैलेन्द्र बागड़े 19 अप्रैल, 2026 को नासिक जिला अदालत में अशोक खरात मामले की सुनवाई के लिए पहुंचे। नासिक की एक अवकाश अदालत ने रविवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और शोषण के पांचवें मामले में 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। फोटो साभार: पीटीआई

नासिक की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के पांचवें मामले में अशोक खरात को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आगे की जांच के लिए हिरासत की मांग की थी।

नासिक की एक अवकाश अदालत ने रविवार (20 अप्रैल, 2026) को यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोपी अशोक खरात को 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। यह उनके खिलाफ दर्ज पांचवां मामला है।

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